जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास।

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जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास।

 दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास।  



सिलवानी एमपी । सिलवानी थाना अंतर्गत ग्राम साईंखेड़ा निवासी एक महिला को घर में अकेला पाकर आरोपित द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में घटना में अपराध सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज राजकुमार वर्मा द्वारा 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर्ता अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि घटना 16 नवंबर 2020 की है जब पीड़िता घर में अकेली थी तो रात करीब 11 बजे उसकी जेठानी के भाई आरोपी संजय अहिरवार 25 वर्ष निवासी ग्राम मनकापुर थाना उदयपुरा द्वारा उसके साथ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर उसका देवर एवं अन्य परिजन मौके पर आ गए । जिन्होंने घटना को कार्यरित होते हुए देखा । 

न्यायालय में पैरवी के दौरान साक्षियों के द्वारा घटना की पुष्टि की गई एवं पीड़िता और आरोपी के डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट में भी घटना की पुष्टि होने पर अपराध होना सिद्ध पाया गया।अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा अन्य साक्षियों के भी कथन एवं विभिन्न न्याय दृष्टांतो के आधार पर एवं कुशाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन के न्याय दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय के अभिमत एवं न्याय दृष्टांतो के आलोक में आरोपित को दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया । फरियादी द्वारा थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उप निरीक्षक आरती धुर्वे के द्वारा मामले की पड़ताल की जाकर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

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